दीपावली त्यौहार में अस्थाई आतिशबाजी पटाखा विक्रय के संबंध में बैठक संपन्न अस्थाई आतिशबाजी की दुकान लगाने हेतु आवेदन 29 अक्टूबर तक आमंत्रित

उमरिया 15 अक्टूबर। दीपावली त्यौहार में अस्थाई आतिशबाजी पटाखा विक्रय के संबंध में कलेक्टर सभागार में कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि जिला मुख्यालय में छटन कैंप, कृष्ण ताल, तहसील करकेली के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सामने के मैदान, ग्राम घुलघुली में मुख्य बाजार, रहठा में कठौतिया मार्ग, नगर परिषद चंदिया में चंदिया स्टेडियम के सामने, ग्राम कौडिया, तहसील बिलासपुर में मुख्य मार्ग तालाब के मेढ़ पर, ग्राम अखडार में ओबरा विद्यालय प्रांगण, ग्राम हर्रवाह एवं ग्राम निगहरी, पाली तहसील में सगरा तालाब के मेढ, ग्राम पंचायत मलियागुड़ा, ग्राम चौरी एवं घुनघुटी, तहसील नौरोजाबाद अंतर्गत देवगवां कला एसईसीएल कालरी मैदान, ग्राम कुर्रिहा, मानपुर में खेल मैदान तथा ग्रामीण क्षेत्र चिल्हारी, ग्राम इंदवार तथा अमरपुर स्थल चयनित कर लिए गए है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चयनित स्थलों पर ही पटाखा दुकाने पूरी सुरक्षा के साथ अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में लगायी जाये। दुकानो में आपस की दूरी 5 मीटर की रखी जाए। सुरक्षा दूरी के अन्दर दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प एवं खुली बिजली की बतियों का प्रयोग नहीं किया जाए। यदि किसी बिजली लाईन का प्रयोग किया जाता है, तो उसे दीवार पर या छत पर पर दृढ़ता से लगाया जाएं। बत्तियों के स्विच दीवार पर लगानी होगी एक पंक्ति की सभी दुकानों हेतु मास्टर स्विच लगाया जावे। प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा हो. जिससे शॉट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाय। सुरक्षा की दृष्टि से स्थल पर रेत/बालू/पानी रखा जाए तथा स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड चालू हालत में मय चालक तैनात रखा जाएं। पटाखा विक्रय स्थल पर बाईक की पार्किग नही की जाए। किसी भी दुकान/अनुज्ञप्ति परिसर में 50 मीटर की परिधि मे आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जाए।

खास बातें

  • किसी भी दुकान/अनुज्ञप्ति परिसर में 50 मीटर की परिधि मे आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जाए।
  • ऑनलाइन आवेदन 29 अक्टूबर तक एम पी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से किये जा सकते है।
  • अस्थाई पटाखे 6 नवंबर से 20 नवंबर तक विक्रय किए जा सकेगे।

उन्होनें संबंधित दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी व जनपद पंचायत अधिकारियों को नियमित तौर पर उक्त स्थलों का निरीक्षण कर समस्त सुरक्षा मानदण्डों का पालन कराये जाने के निर्देश दिए। जिले के समस्त चिकित्सालयों में आपात व्यवस्थायें सदैव तैयार रखी जाये। उन्होने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम से पटाखा विक्रय हेतु लाइसेंस जारी किया जाता है, केवल वही व्यक्ति ही पटाखा विक्रय कर सकेगा। इसके साथ ही लाइसेंस को दुकान पर चस्पा किया जाए। ऑनलाइन आवेदन 29 अक्टूबर तक एम पी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से किये जा सकते है।

अस्थाई पटाखे 6 नवंबर से 20 नवंबर तक विक्रय किए जा सकेगे। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विक्रय के पश्चात शेष पटाखों के भंडारण के संबंध में जिला दंडाधिकारी कार्यालय को सूचना देनी होगी और उन्हें आबादी क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर भंडारित किए जाने की भी व्यवस्था कराएं। अतिरिक्त अधीक्षक आलोक कुमार शर्मा ने कहा कि दीपावली पर्व के दौरान जिले में लगनी वाली अस्थाई पटाखों की दुकानों के लिए खुले स्थल का चयन किया जाए। पटाखा दुकानों के आस पास घनी बस्ती, पेट्रोल पंप नही इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होने कहा कि पटाखा की अवैध रूप से बिक्री नही हो इस पर कड़ी नजर रखी जाए। बिना लाइसेंस के यदि पटाखा बिक्री होता पाया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटाखा दुकानों के संचालन के लिए सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, एसडीएम बांधवगढ अंबिकेश प्रताप सिंह, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कसली, एसडीएम पाली मीनाक्षी इंगले, डिप्टी कलेक्टर प्रत्युष श्रीवास्तव, प्रिया अग्रवाल सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।